दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने वाले के लिए खबर दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को सीलबंद शराब की दो बोतलें ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्यों के आबकारी नियम लागू होंगे।

दिल्ली मेट्रो  दिल्ली मेट्रो राजधानी के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी चलती है। इसलिए इन राज्यों में आबकारी नियम अलग हैं।

मेट्रो  डीएमआरसी ने कहा कि यात्री अगर मेट्रो में सफर करके दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें आबकारी नियम के प्रति सचेत रहने की जरूरत है।

डीएमआरसी बीते वर्ष जून में मेट्रो ने प्रति व्यक्ति सीलबंद शराब की दो बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी।

सीलबंद शराब  इस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई और बताया कि यह आबकारी नियमों के खिलाफ है।

दिल्ली सरकार  डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने बताया कि दिल्ली सरकार ने जो आबकारी नीति के तहत नियम बनाए है, वह मेट्रो में लागू होंगे।

आबकारी नीति  नियम के अनुसार, रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है।

क्या नियम  दिल्ली मेट्रो अन्य राज्यों के शहरों में भी जाती है और यात्री को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देना आबकारी अधिनियम का उल्लंघन होगा।

अधिनियम का उल्लंघन  हिमाचल के लिए IRCTC का सस्ता पैकेज

दिल्ली सरकार  डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने बताया कि दिल्ली सरकार ने जो आबकारी नीति के तहत नियम बनाए है, वह मेट्रो में लागू होंगे।