Waqf एक्ट सुप्रीम कोर्ट LIVE
नए Waqf एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। न्यायालय में 73 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें से दस याचिकाओं पर आज सुनवाई होने की बात कही गई। Waqf संशोधन अधिनियम की वैधता को अदालत में चुनौती दी गई है। याचिकाओं में दावा किया गया कि संशोधित कानून के तहत Waqf संपत्तियों का प्रबंधन असामान्य तरीके से किया जाएगा और यह कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
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सुप्रीम कोर्ट की बेंच में कौन शामिल है?
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. न्यायमूर्ति विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने Waqf अधिनियम में संशोधन किया है, जिसे लागू कर दिया गया है। इसको लेकर कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं और कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी सामने आई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद 5 अप्रैल को संसद में बहस के दौरान यह कानून पारित किया गया।
उपयोगकर्ता द्वारा Waqf क्या है?
उपयोगकर्ता द्वारा Waqf वे संपत्तियां हैं जिन्हें मालिक द्वारा औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। जिसका उपयोग Waqf बोर्ड द्वारा लंबे समय से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। जिस पर कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया है।
सुनवाई कल तक स्थगित
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और कहा है कि इस मुद्दे पर जो हिंसा भड़की है वह बहुत परेशान करने वाली बात है। अदालत इस मामले में कोई अनंतिम निर्णय नहीं दे सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई कल यानी गुरुवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है।

उपयोगकर्ता द्वारा Waqf 1940 से प्रभावी है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आमतौर पर जब कोई कानून पारित होता है तो हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन इस कानून में कई अपवाद हैं। यहां, उपयोगकर्ता द्वारा Waqf के मामले में, कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न होंगी। उपयोगकर्ता द्वारा Waqf 1940 से प्रभावी है।
उपयोगकर्ता संपत्तियों द्वारा Waqf को गैर अधिसूचित करने पर सरकार की आलोचना
इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का पक्ष लिया। Waqf-दर-उपयोगकर्ता संपत्तियों को रद्द करने के केंद्र सरकार के कदम पर कड़े सवाल उठाए गए। मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा कि अगर इन संपत्तियों को डीनोटिफाई (रद्द) किया गया तो यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। सीजेआई ने सरकार की ओर से दलील दे रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या उपयोगकर्ता द्वारा Waqf की मान्यता रद्द की जाएगी या नहीं? जिसके जवाब में एसजी मेहता ने कहा कि अगर संपत्ति पंजीकृत है, तो उसे Waqf माना जाएगा। जिस पर सीजेआई ने कहा कि अगर Waqf द्वारा यूजर संपत्तियों को रद्द कर दिया जाता है तो यह एक गंभीर मुद्दा बन जाएगा।
शियाओं की तरह सभी मुसलमानों को जगह मिलेगी: एसजी मेहता
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि Waqf संशोधन विधेयक पर विचार-विमर्श के लिए जेपीसी का गठन किया गया था। इसमें 38 बैठकें हुईं, जिनमें 92 लाख मामलों की जांच की गई। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति ने Waqf संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। नये Waqf कानून में अब शियाओं को भी जगह मिलेगी। इससे पहले केवल सुन्नियों को ही जगह दी गई थी।
सिब्बल ने कलेक्टर के बारे में क्या कहा?
कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि कानून ने कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार दिया है कि कौन सी जमीन Waqf है और कौन सी नहीं। अगर कोई विवाद होगा तो सरकार का यह आदमी फैसला करेगा, यानी अपने मामले में वह खुद ही जज की भूमिका निभाएगा। यह पूर्णतः असंवैधानिक है।
आप कौन होते हैं यह कहने वाले कि मैं Waqf खरीदार नहीं बन सकता: सिब्बल
कपिल सिब्बल ने Waqf अधिनियम का विरोध करते हुए कहा कि पहले केवल मुसलमान ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। अनुच्छेद 26 कहता है कि सभी सदस्य मुसलमान होंगे। कानून के लागू होने के बाद बिना Waqf डीड के कोई Waqf नहीं बनाया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि विवाद की स्थिति में सरकारी अधिकारी जांच करेंगे। यह असंवैधानिक है. Waqf अधिनियम के खिलाफ तर्क देते हुए सिब्बल ने कहा कि यह पूरी तरह से सरकारी अधिग्रहण है। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं Waqf खरीदार नहीं बन सकता? मुसलमानों को अब Waqf बनाने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे।
दान इस्लाम का एक अनिवार्य कार्य है: राजीव धवन
वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि Waqf इस्लाम का आधार और अनिवार्य है। इस्लाम में दान देना एक आवश्यक प्रथा है। संशोधित Waqf कानून राज्य को लाभ पहुंचाता है और धर्म पर नियंत्रण को खत्म करता है।
कपिल सिब्बल के महत्वपूर्ण तर्क
अधिकांश Waqf संपत्तियां और जमीनें 100 साल पहले दान की गई थीं। तो फिर हमें इसका सबूत कहां से मिलेगा? ऐसे मुद्दे कई राज्यों में सामने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर ध्यान देकर निर्णय लेना चाहिए।
सरकार ने हिंदुओं के मामले में भी कानून बनाए हैं: सीजेआई खन्ना
सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि सरकार ने हिंदुओं के मामले में भी कानून बनाया है। संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बनाए हैं। अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है। यह सभी समुदायों पर लागू होता है।
क्या अधिकारी यह तय करेंगे कि कौन सी संपत्ति किसकी है? : कपिल सिब्बल
कोर्ट में Waqf एक्ट का विरोध करते हुए कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अगर मैं Waqf बनाना चाहता हूं तो क्या मुझे यह सबूत देना होगा कि मैं पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं? अगर मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ हूं तो मुझे यह सब क्यों करना पड़ रहा है? यहां मेरा पर्सनल लॉ लागू होगा। यह 26 करोड़ लोगों के अधिकारों का सवाल है। क्या अधिकारी यह तय करेंगे कि कौन सी संपत्ति किसकी है? इससे सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा।
मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा?
सीजेआई ने कहा कि समय कम है, आपको केवल महत्वपूर्ण मामलों पर ही बात करनी चाहिए।
Waqf अधिनियम मुस्लिम उत्तराधिकार का उल्लंघन है: कपिल सिब्बल
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कहा कि Waqf अधिनियम मुस्लिम उत्तराधिकार का उल्लंघन करता है। Waqf कानून धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है।
The passage of the Waqf (Amendment) Bill and the Mussalman Wakf (Repeal) Bill by both Houses of Parliament marks a watershed moment in our collective quest for socio-economic justice, transparency and inclusive growth. This will particularly help those who have long remained on…
— Narendra Modi (@narendramodi) April 4, 2025
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