आबकारी नीति नियम के अनुसार, रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है।
आबकारी नीति नियम के अनुसार, रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है।