GST: केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से पहले ऑनलाइन गेम्स पर दोनों GST संशोधन बिल राज्यसभा-लोकसभा से पारित हो चुके थे। संसद से मंजूरी मिलने के बाद सभी राज्य राज्य GST यानी एस GST कानून में संशोधन को अपनी-अपनी विधानसभाओं में पारित करेंगे
आज लोकसभा के आखिरी दिन ऑनलाइन गेम्स पर 28 फीसदी टैक्स से जुड़े 2 बिल पास हो गए हैं. लोकसभा ने गेमिंग से जुड़े GST में 2 जरूरी संशोधनों को मंजूरी दे दी है. दोनों विधेयक ‘केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ लोकसभा में पारित हो गए हैं। विधेयक के पारित होने से गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ क्लबों पर 28 प्रतिशत GST लगाने का रास्ता साफ हो गया है।
कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी
इससे पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई गई पूरी राशि पर 28% कर लगाने के लिए GST अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों में संशोधन को मंजूरी दे दी थी। जबकि पिछले हफ्ते ही कैबिनेट ने CGST और IGST कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी थी।
GST काउंसिल ने की सिफारिश
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा CGST और IGST अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दिए जाने के बाद दोनों विधेयक संसद में पेश किए गए। बता दें कि GST कैबिनेट की 51वीं बैठक 2 अगस्त को हुई थी, जिसमें कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में कराधान को स्पष्ट करने के लिए CGST अधिनियम-2017 की अनुसूची 3 में संशोधन की सिफारिश की गई थी।
नया कानून 1 अक्टूबर से लागू होगा
GST अधिनियम में संशोधन प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू होगा…प्रस्तावित संशोधन संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद लागू होगा। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST काउंसिल की बैठक के बाद कहा था कि CGST और IGST संशोधन को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जा सकता है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद सभी राज्य राज्य GST यानी एसGST कानून में संशोधन को अपनी-अपनी विधानसभाओं में पारित करेंगे।
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