Mahua Moitra की सासंदी जाने के बाद आवास और शहरी मंत्रालय की ओर से तीसरी बार नोटिस भेजा गया है। जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट का रुख किया है। जानिए पूरा मामला।
Mahua Moitra को लोकसभा से निष्काषित करने के बाद उन्होंने एक बार दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने के लिए संपदा निदेशालय का 16 जनवरी को उनको एक नोटिस भेजा था। जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर अदालत का रुख किया है।
Mahua Moitra को तीसरी बार भेजा गया नोटिस
टीएमसी नेता Mahua Moitra की सासंदी जाने के बाद आवास और शहरी मंत्रालय की ओर से तीसरी बार नोटिस भेजा गया है। जिसमें उन्हें सरकारी बंगले को जल्द से जल्द खाली करने की बात कही गई है। अधिकारियों को ने कहा कि उन्हें (मोइत्रा) मंगलवार को बेदखली का नोटिस जारी किया गया था, इसलिए अब संपदा निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम यह सुनिश्चित करने के लिए भेजी जाएगी कि सरकारी बंगला जल्द से जल्द खाली हो।”
क्या है कैश फॉर क्वेरी मामला
मालूम हो कि टीएमसी नेता को बीते साल यानी 8 दिसंबर को कैस फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने निष्कासित कर दिया था। इसके बाद आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने ओर से उन्हें 7 जनवरी तक बंगला खाली करने की बात कही गई थी। इसके बाद 8 जनवरी को डीओई ने एक नोटिस जारी कर उनसे तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा कि उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली क्यों नहीं कीं। 12 जनवरी को उन्हें एक और नोटिस जारी किया गया था।
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