NEET परीक्षा में जिस तरह से स्टूडेंट्स के रिजल्ट आये उसपर एनटीए पर सवाल खड़ा होने लगा। जिसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। और परीक्षा रद्द कराने की मांग उठ रही है।
NEET परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने का मामला अब अदालत पहुंच गया है.ग्रेस मार्क्स देने के NTA के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है। ये याचिका पहले तो दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई। लेकिन इब यह सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हो चुकी है। याचिका में 1 हजार 563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए के खिलाफ याचिका दायर करने वाले शख्स का नाम जरीपते कार्तिक है।
NEET परीक्षा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
कार्तिक ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने NTA से इस मसले पर जवाब मांगा था। दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे विवाद पोर 12 जून को सुनवाई तय है। सुप्रीम कोर्ट में जरीपते कार्तिक के अलावाआंध्रप्रदेश के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज़ व अन्य ने भी याचिका दायर की है। याचिका में 5 मई को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है और इसे नए सिरे से कराने की मांग की है।
NTA ने आरोपों पर क्या कहा?
उधर विवाद बढ़ता देख एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऐलान किया है कि शिक्षा मंत्रालय ने चार सदस्यीय एक पैनल का गठन कर दिया है। यह पैनल एनटीए के फैसलों की हो रही आलोचना नए सिरे से परखेगा। एनटीए ने किसी भी तरह के अनियमितता की बात को नकारा है। एनटीए का कहना है कि उनसे परीक्षा सेंटर पर छात्रों को कम समय मिलने के एवज में ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया है। इसके अलावा भी एनटीए ने कुछ वजहें गिनवाई हैं।
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