Azam Khan को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत की खबर आई है। उनके बेटे अबदुल्लाह और पत्नी तनजीम फातिमा को भी कोर्ट ने राहत दी है।
Azam Khan पर दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में हुई सजा पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट की तरफ से उनके और पूरे परिवार के लिए राहत भरी खबर आई है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आजम खान, तजीन और अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर कर ली है और आजम खान की सजा का आदेश स्थगित कर दिया है।
Azam Khan के परिवार की तरफ से कपिल सिब्बल ने की बहस
राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने भी इस मामले में बहस की थी। इसके अलावा अपर महाधिवक्ता पी सी श्रीवास्तव व शासकीय अधिवक्ता एके संड ,जेके उपाध्याय ने पक्ष रखा जबकि आजम परिवार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरानुल्ला खां ने बहस की। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी आजम परिवार की तरफ से बहस करने आए थे।
पूरा मामला क्या है
साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा सीट से सपा विधायक निर्वाचित हुए थे। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां तथा बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र पर चुनाव लड़ने की शिकायत की । कहा, अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं रखते थे।आयु बढ़ा कर चुनाव लड़ाया गया। चुनाव याचिका पर हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला का चुनाव रद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी।
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