Hemant Soren ने अपनी गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आगे पढ़िए।
Hemant Soren अब झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से ही सवाल पूछ लिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली एक स्पेशल बेंच ने सोरेन द्वारा सीधे सर्वोच्च न्यायलय में दायर याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, “हाई कोर्ट जाइए। हम इस मामले को नहीं दखेंगे।” आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है।
Hemant Soren ने लगाया आरोप
पीठ ने आदेश दिया, “संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हम याचिकाकर्ता पर उच्च न्यायालय जाने का अधिकार खुला रखते हैं। याचिकाकर्ता के लिए यह भी खुला होगा कि वह याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने और निपटाने की मांग करे।” संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी याचिका में सोरेन ने आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव से पहले एक “सुनियोजित साजिश” के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार के निर्देश पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया।
चंपई सोरेन आज लेंगे सीएम पद की शपथ
बता दें कि हेमंत सोरेन ने बुधवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जब ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी। इसके बाद सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। जब हेमंत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी तब वो 40 घंटे लापता रहे और इसके बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता बना दिया है। आज चंपई सोरेन सीएम पद की शपथ ले सकते हैं।
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