Supreme Court की तरफ से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। आज सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स ने कोर्ट को भरोसा दिया की अभी चुनाव का समय चल रहा है। लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
Supreme Court की तरफ से कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है। इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सभी पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने इनकम टैक्स विभाग को जून के महीने में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 24 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी।
Supreme Court से कांग्रेस को राहत
आज सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स ने कोर्ट को भरोसा दिया की अभी चुनाव का समय चल रहा है। लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा की मामले की सुनवाई जून महीने में की जाए। तब तक कोई करवाई नहीं होगी। Supreme Court ने पूछा कि क्या आपने जो डिमांड की है उसे स्थगित कर रहे हैं? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नहीं हम बस ये कह रहे हैं कि हम चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मामले की सुनवाई जून के दूसरे हफ्ते में की जाए।
24 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिका लंबित रहने के दौरान इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कई डिमांड नोटिस दिए गए। SC ने कहा कि SG के बयान को रिकॉर्ड पर लिया गया है। इनकम टैक्स विभाग जून के महीने में अपना जवाब दाखिल करें। 24 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि आयकर विभाग ने कांग्रेस को नया नोटिस दिया है। इसमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की गई है। इस नए नोटिस के साथ कांग्रेस पर टैक्स डिमांड बढ़कर 3567 करोड़ रुपए हो गई है।
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