Rahul Gandhi को झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता नवीन झा ने 28 अप्रैल, 2018 को रांची कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। राहुल ने निचली आदलत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
Rahul Gandhi को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। मानहानि मामले में उनकी याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़ा मामला है। राहुल गांधी निचली अदालत की ओर से जारी किए गए समन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया।
Rahul Gandhi के खिलाफ 2018 में दर्ज हुई याचिका
बीजेपी नेता नवीन झा ने 28 अप्रैल, 2018 को रांची कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 18 मार्च 2018 को कांग्रेस के प्लेनरी सेशन में राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ भाषण दिया था और शाह को हत्या का आरोपी बताया था। शिकायत में कहा गया था कि गांधी द्वारा दिया गया बयान न केवल झूठा था बल्कि यह उन सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं का अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं।
Rahul Gandhi ने क्या दिया था कोर्ट में जवाब?
इसके बाद मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की फिर से जांच करने और एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। नतीजतन, मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर, 2018 को संज्ञान लिया और समन जारी किया। इसके बाद राहुल गांधी ने 15 सितंबर 2018 को रांची न्यायिक आयुक्त द्वारा जारी पुनरीक्षण आदेश को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 16 मई, 2023 को जस्टिस अंबुज नाथ की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता को मामले में पीड़ित व्यक्ति नहीं माना जा सकता है।
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