Bilkis Bano Case में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुनवाई कर फैसला दिया है। उन्होंने गुजरात सरकार द्वारा रद्द दिए गए 11 दोषियों को वापस सजा सुना दी है। जिसके चलते अब सभी दोषी फिर से जेल जायेंगे।
Bilkis Bano Case में आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वही राज्य दोषियों की सजा माफी का फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला करेगी।
Bilkis Bano Case में SC ने क्या कहा
आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा की दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग था। बिलकिस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की सजा गुजरात सरकार ने माफ कर दी थी। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की और 12 अक्तूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछे अहम सवाल
सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने दोषियों के बचाव में कहा कि दोषियों ने दुर्लभतम अपराध नहीं किया है और उन्हें सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ Bilkis Bano Case के दोषियों को क्यों दिया गया? बाकी कैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं दी गई? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है? जिस पर दोषियों के वकील ने माना कि माफी मांगने का मौलिक अधिकार नहीं है।
आपको बता दे कि 2002 में हुए दंगों के दौरान उग्र भीड़ ने बिलकिस बानो के घर में घुसकर सात लोगों की हत्या कर दी थी। इस दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया गया।
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