CM Kejriwal की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी ने कथित तौर पर जानबूझकर जारी किए गए पहले तीन समन की अवज्ञा करने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज की है।
CM Kejriwal के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। केजरीवाल उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा कई समन जारी करने के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। ईडी के सूत्रों ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जारी किए गए पहले तीन समन की जानबूझकर अवज्ञा की।
CM Kejriwal के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत
केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने कहा कि अदालत के सामने सवाल समन की वैधता का नहीं है, बल्कि केजरीवाल की ओर से जानबूझकर तीन समन की अवहेलना करने का गैरकानूनी कृत्य है। कोर्ट ने माना है कि केजरीवाल ने कोई अपराध किया होगा जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अदालत ने पाया कि शिकायत की सामग्री और ईडी द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 के तहत अपराध बनता है। आरोपी केजरीवाल के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं।
CM Kejriwal अदालत के सामने नहीं हो रहे थे पेश
केजरीवाल ने सोमवार को छठी बार संघीय एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने कहा है कि ईडी को मुख्यमंत्री को बार-बार तलब करने के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने 17 फरवरी को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने समन की अवज्ञा करने के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर शिकायत के संबंध में केजरीवाल को उस दिन व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी।
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