Tejashwi Yadav ने गुजरातियों के लेकर दिया बयान सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर वापस ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मानहानि मामले की शिकायत को खारिज कर दिया है।

Tejashwi Yadav को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मानहानि मामले की शिकायत को खारिज कर दिया है। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जल भुयन की पीठ ने अपने आदेश में कहा हमने शिकायत खारिज कर दी है। बीती 5 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Tejashwi Yadav का क्या था पूरा मामला
Tejashwi Yadav ने बीते साल मार्च में अपने एक बयान में कहा था कि ‘अब की परिस्थितियों में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी को माफ भी कर दिया जाएगा।’ तेजस्वी यादव के इस बयान के विरोध में गुजरात के रहने वाले हरेश मेहता ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। हरेश मेहता का आरोप था कि तेजस्वी यादव के बयान से गुजरातियों का अपमान हुआ है। इसके बाद मामले की सुनवाई अहमदाबाद की कोर्ट में चल रही थी। शिकायत के बाद अहमदाबाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच करायी थी। जांच के आधार पर कोर्ट ने तेजस्वी यादव को समन जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज करने के संकेत
तेजस्वी यादव की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद कोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई पर बीते साल नवंबर में रोक लगा दी थी। तेजस्वी यादव के बयान वापस लेने के हलफनामे के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खत्म करने के संकेत दे दिए थे। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने माना था कि जब माफी मांग ली गई है तो केस को आगे क्यों बढ़ाना।
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