Article 370 को केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था। यह आर्टिकल जम्मू- कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती है। आज सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के इस फैसले पर फिर से सुनवाई करेगा।

Article 370 को लेकर आज बड़ा फैसला आने वाला है। केंद्र सरकार ने इस आर्टिकल को 5 अगस्त 2019 में निरस्त कर दिया था। जिसके बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। केंद्र सरकार के फैसले के बाद सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया। जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया।
Article 370 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
जम्मू-कश्मीर से Article 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ यह तय करेगी कि क्या केंद्र द्वारा 5 अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू को विशेष दर्जा प्रदान किया था और कश्मीर संवैधानिक रूप से वैध था।

कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित
अगस्त में शुरू हुई 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का बचाव करने वालों और केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरि और अन्य की दलीलों को सुना था।
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