Arvind Kejriwal को असाधारण अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
Arvind Kejriwal को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में याचिककर्ता का सीधे तौर पर कुछ लेना देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं और वह खुद भी अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं।
Arvind Kejriwal की जमानत याचिका ख़ारिज
कोर्ट ने कहा कि उनको अगर किसी तरह की कोई राहत चाहिए, तो वह याचिका दायर कर सकते हैं। हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके बचे हुए कार्यकाल तक विशेष अंतरिम जमानत दी जाए। इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। साथ ही याचिकाकर्ता पर 75000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कानून सभी के लिए बराबर है- हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा- यह अदालत उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती।
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