Arvind Kejriwal की आज यानी 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। जहाँ उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें आज भी कोई राहत नहीं मिली।
Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर SC ने आज बुधवार, 14 अगस्त को सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली सीएम की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया। इसके जबाव कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं।
Arvind Kejriwal को नहीं मिली जमानत
अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में CBI के जरिए अपने ऊपर दर्ज किए गए केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयांन की पीठ ने CBI को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को तीन बार अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से 10 मई और 12 जुलाई को उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
कब होगी अगली सुनवाई
अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। ED केस में अंतरिम जमानत से पहले CBI ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया इसलिए, वह अभी तक जेल में हैं। वे सिर्फ अंतरिम जमानत चाहते हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘हम किसी भी तरह की अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं।’ सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी।
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