Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। मगर केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामलों में जमानत दी है। सीबीआई में केस जारी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है।
Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जमानत के सवाल की जांच नहीं की है लेकिन हमने धारा 19 पीएमएलए के मापदंडों की जांच की है। हमने धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर समझाया है। धारा 19 अधिकारियों की व्यक्तिपरक राय है और न्यायिक समीक्षा के अधीन है। धारा 45 का प्रयोग न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ यह देखेगी कि PMLA का प्रावधान सही है या नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या नहीं।
Arvind Kejriwal को SC से मिली अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से जेल में हैं। हम निर्देश देते हैं कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। वह एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर है कि वह इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। शीर्ष अदालत ने बाद में इस मामले को बड़ी बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया। बड़ी बेंच की सुनवाई तक उन्हें अंतरिम जमानत मिली है।
केजरीवाल के वकील ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद Arvind Kejriwal के वकील ऋषिकेष कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी के मुद्दे को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। सीएम केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है।
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