Income Tax टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत
Income Tax रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है, जिससे लाखों टैक्सपेयर्स को राहत मिली है। यह निर्णय सरकार ने उन लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है, जो विभिन्न कारणों से समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे।
1. Income Tax नई तारीख क्या है?
सरकार ने ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले, यह तारीख 31 जुलाई थी। अब टैक्सपेयर्स के पास अतिरिक्त समय है ताकि वे अपने दस्तावेज़ सही तरीके से तैयार कर सकें।
- पहली समय सीमा: 31 जुलाई 2025।
- नई समय सीमा: 31 दिसंबर 2025।
2. यह फैसला क्यों लिया गया?
इस तारीख को बढ़ाने के पीछे कई कारण हैं।
- टेक्निकल समस्याएं:
- Income Tax e-filing पोर्टल पर बार-बार तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
- पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के कारण टैक्सपेयर्स को समय पर रिटर्न दाखिल करने में दिक्कत हुई।
- दस्तावेज़ जुटाने में देरी:
- कई टैक्सपेयर्स को अपने वित्तीय दस्तावेज़ जैसे फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, और अन्य रिकॉर्ड इकट्ठा करने में समय लग रहा था।
- महामारी का प्रभाव:
- कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण लोगों को अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में अतिरिक्त समय चाहिए।
3. कौन से टैक्सपेयर्स को होगा फायदा?
इस निर्णय से हर प्रकार के टैक्सपेयर्स को लाभ होगा:
- व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स:
- नौकरीपेशा लोग, जिनके पास फॉर्म 16 होता है।
- व्यवसायी:
- वे लोग जो अपने व्यवसाय से आय अर्जित करते हैं और जिन्हें बैलेंस शीट और अन्य रिपोर्ट तैयार करनी होती है।
- फ्रीलांसर और स्वरोजगार:
- वे लोग जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और जिनकी आय अस्थिर होती है।
4. टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?
नई तारीख का लाभ उठाने के लिए टैक्सपेयर्स को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
दस्तावेज़ तैयार करें:
- अपने सभी वित्तीय दस्तावेज़ जैसे फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, और निवेश प्रमाण पत्र तैयार रखें।
पोर्टल पर लॉगिन करें:
- Income Tax e-filing पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने रिटर्न की प्रक्रिया शुरू करें।
समय पर फाइल करें:
- नई तारीख के बावजूद, अंतिम क्षण तक इंतजार न करें।
5. देरी से फाइल करने पर क्या होता है?
अगर आप नई तारीख के बाद भी अपना ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
लेट फीस:
- ₹1,000 से ₹10,000 तक की लेट फीस लागू हो सकती है।
ब्याज:
- देरी से टैक्स भुगतान पर ब्याज दर लागू हो सकती है।
कानूनी कार्रवाई:
- बहुत ज्यादा देरी करने पर IT विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
6. टैक्सपेयर्स के लिए सुझाव
- संगठित रहें:
- अपने सभी दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें।
पेशेवर सलाह लें:
- यदि आपके पास जटिल आय के स्रोत हैं, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लें।
ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करें:
- Income Tax पोर्टल पर उपलब्ध गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें और फॉलो करें।
7. सरकार की तरफ से अपील
Income Tax विभाग ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे समय पर अपना रिटर्न दाखिल करें और किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन का उपयोग करें।
हेल्पलाइन नंबर: विभाग ने 24×7 सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है।
ईमेल सपोर्ट: आप अपनी समस्याएं ईमेल के माध्यम से भी दर्ज करा सकते हैं।
निष्कर्ष
Income Tax रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाने का यह फैसला टैक्सपेयर्स के लिए बहुत राहत भरा है। इससे उन्हें अपनी वित्तीय योजनाओं को व्यवस्थित करने का पर्याप्त समय मिलेगा। हालांकि, सभी को सलाह दी जाती है कि वे देरी न करें और समय पर अपना रिटर्न दाखिल करें ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। नई तारीख का लाभ उठाएं और अपने वित्तीय दायित्व को समय पर पूरा करें।
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