माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता. प्रथम दृष्टया यह मानहानि का मामला नहीं है: Rahul Gandhi
इससे पहले किसी भी मामले में सजा नहीं हुई है. माफी न मांगने को लेकर अहंकार करना गलत: Rahul Gandhi
Rahul Gandhi ने शुक्रवार को अपनी मानहानि याचिका पर सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता. प्रथम दृष्टया यह मानहानि का मामला नहीं है. माफी मांगने का कोई कार्य नहीं है.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अपील सेशन कोर्ट में लंबित है. सफलता मिलने की संभावना है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सजा पर रोक लगा देनी चाहिए. पूर्णेश मोदी ने सीधे उनका भाषण नहीं सुना. मेरे मामले को अपवाद मानकर राहत दी जाए।
उन्होंने कहा कि मानहानि के मामलों में अधिक सज़ा होने के कारण उन्होंने संसद की सदस्यता खो दी है. पूर्णेश मोदी स्वयं मूल रूप से मोदी समुदाय से नहीं हैं। उन्हें पहले किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है. माफ़ी न माँगने को लेकर अहंकार करना ग़लत है।
पूर्णेश मोदी ने क्या दावा किया?
मोदी उपनाम मानहानि मामले में अभियोजक पूर्णेश मोदी ने 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया. जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की अर्जी खारिज करने की मांग की. आपको बता दें कि Rahul Gandhi ने अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है और इस पर 4 अगस्त को सुनवाई होनी है.
पूर्णेश मोदी ने कहा कि Rahul Gandhi को राहत देने का कोई आधार नहीं है. उनका व्यवहार अहंकार से भरा होता है. बिना किसी कारण पूरी कक्षा का अपमान करने के बाद उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट क्यों गए Rahul Gandhi?
Rahul Gandhi को इस साल मार्च में मानहानि के एक मामले में सूरत की एक अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई थी और गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां 21 जुलाई को गुजरात सरकार समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा गया.
Rahul Gandhi ने क्या कहा?
13 अप्रैल, 2019 को Rahul Gandhi ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा, सभी चोर मोदी की प्रशंसा क्यों करते हैं? पूर्णेश मोदी ने 2019 में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया।
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