Sanjay Singh जिन्हे आबकारी मामले में ED ने 6 महीने पहले गिरफ्तार किया था आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत मिल गई है। अब संजय सिंह जेल से बाहर आएंगे।
Sanjay Singh को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गई है। इन्हे दिल्ली आबकारी घोटाला मामले आरोपी बनाया गया था। कोर्ट के पूछने पर ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। अब वह छह महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। हालांकि कोर्ट ने उन्हें बेल देते हुए यह भी कहा कि आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा।
Sanjay Singh की कोर्ट में हुई कार्रवाई
जमानत देने से पहले आज संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराल ने ईडी के लिए पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को बताया कि क्या ईडी को संजय सिंह की और कस्टडी चाहिए। पीठ ने ये भी कहा कि सिंह छह महीने से जेल में हैं तो इसे देखते हुए बताइए कि क्या ईडी को उनकी और कस्टडी की जरूरत है।
Sanjay Singh ने बेल की कही थी बात
पीठ ने एसवी राजू को ये भी बताया कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा नहीं मिला है। उनके ऊपर जो दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है उसे ट्रायल में भी जांचा जा सकता है। इससे पहले संजय ने हाईकोर्ट में भी कहा था कि वह महीनों से जेल में हैं और अब तक इस घोटाले में उनकी कोई भूमिका भी सामने नहीं आई है। ऐसे में उन्हें बेल मिलनी चाहिए।
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