Supreme Court ने गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर के 1300 करोड़ के मामले में फटकार लगाईं है। कोर्ट ने राजस्थान डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा के लेट पेमेंट सरचार्ज मामले में विचार करने से मना कर दिया है। इसके अलावा कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

Supreme Court से गौतम अडानी को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राजस्थान डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (डिस्कॉम) से 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा के लेट पेमेंट सरचार्ज मामले में विचार करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने LPS की मांग करने वाली अडानी पावर की अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया। यही नहीं, कोर्ट ने अडानी पावर पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
Supreme Court ने क्या कहा?
अडानी ग्रुप की अडानी पावर को Supreme Court ने फटकार लगाते हुए कहा कि विविध आवेदन उचित कानूनी सहारा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्पष्टीकरण मांगने वाले आवेदन में इस तरह की राहत नहीं मांगी जा सकती। बता दें कि अडानी पावर की ओर से राज्य डिस्कॉम से LPS के रूप में 1,300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मांग की गई थी। यह राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन है।

अडानी पावर ने फैसले के खिलाफ कोई समीक्षा याचिका दायर नहीं की
अदालत ने कहा कि अडानी पावर ने फैसले के खिलाफ कोई समीक्षा याचिका दायर नहीं की। राजस्थान डिस्कॉम की एकमात्र समीक्षा याचिका मार्च 2021 में खारिज कर दी गई थी। अडानी पावर ने पहले बिजली विवादों पर उचित मंच पर जाने की अनुमति देने के लिए अपना आवेदन वापस लेने की इच्छा व्यक्त की थी। सिंघवी ने तर्क दिया कि अगस्त 2020 के फैसले में एलपीएस के उपाय के रूप में लागत मुआवजा दिया गया था, लेकिन कंपनी पीपीए के तहत इस राशि की हकदार थी।
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