Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 हटाए जाने को सही फैसला बताया है।
Article 370 पर फैसला सुनाते हुए चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि धारा-370 अस्थायी व्यवस्था है। आज सुंनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुल 22 याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अंदर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला एक मत से सुनाया।
Article 370 हटाने को सुप्रीम कोर्ट ने बताया सही
मामले की सुनवाई करते हुए
चीफ जस्टिस ने कहा कि कि जम्मू-कश्मीर धारा-370 अस्थायी व्यवस्था है। इसे राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले को चुनौती नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र को सरकार किसी भी प्रकार का उचित फैसला लेने का अधिकार है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि 370 के खत्म होने से जम्मू-कश्मीर को देश के साथ जोड़ने की प्रक्रिया और मजबूत हुई है।
अमित शाह राज्यसभा में करेंगे बिल पेश
आज राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2023 और जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम (संशोधन) बिल 2023 पेश करेंगे, ये दोनों बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि विलय के साथ जम्मू-कश्मीर की संप्रुभता खत्म हो गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक तरीके से हटाना बिल्कुल सही फैसला है।
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