Arvind Kejriwal को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जहाँ कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत का आदेश दे दिया गया है। लेकिन 2 जून को उन्हें वापस आत्मसमर्पण करना होगा।
Arvind Kejriwal को सात चरणों वाले 2024 लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। कथित दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी नेता को 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा कि केजरीवाल की इस याचिका पर बहस भी अगले हफ्ते खत्म करने की कोशिश करेंगे।
Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
ED की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ से गुजारिश की कि समय खत्म होने पर अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने को कहा जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सीएम को 2 जून को सरेंडर करना होगा अंतरिम जमानत देते हुए शर्तों को लेकर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है।
अरविंद केजरीवाल कब आएंगे जेल से बाहर
अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने कहा कि अदालत ने बहुत ही छोटा मौखिक आदेश दिया है। साथ ही कहा कि अभी हमने आदेश नहीं पढ़ा है, उसे जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। आदेश में कोर्ट ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दे रही है। उन्होंने बताया कि केजरीवाल के जरिए चुनाव प्रचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आदेश जैसे ही आदेश अपलोड हो जाएगा, हम आज ही उनकी रिहाई की कोशिश करेंगे।
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