Gyanvapi में चल रही पूजा- अर्चना को लेकर हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका एक बार फिर ख़ारिज कर दी है। उन्होंने पूजा जारी रखने को कहा।

Gyanvapi में मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।
Gyanvapi में जारी रहेगी पूजा
वाराणसी के ज्ञानवापी में स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा को लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज कर दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला और कहा कि वाराणसी कोर्ट का फैसला सही है। ऐसे में व्यासजी के तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा जारी रहेगी।

वाराणसी जिला कोर्ट ने दी थी पूजा की अनुमति
आपको बता दें कि 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को वाराणसी के जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी। इसके बाद से हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के व्यासजी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दिया था। इसी मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में चुनौती दी थी।
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